छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता और मजबूत करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पूर्व अग्निवीर सैनिकों की भर्ती से जुड़े नियम-2026 को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार राज्य की तृतीय श्रेणी (Class III) की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को स्वीकृति दी गई है।
पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवा में मिलेगा अवसर
राज्य सरकार की ओर से पहले पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लिया गया था। अब कैबिनेट ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक भर्ती नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे अग्निवीर सेवा पूरी कर चुके युवाओं को राज्य सरकार की विभिन्न सीधी भर्तियों में अवसर मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक
यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। बैठक में शिक्षा, भर्ती और अन्य प्रशासनिक विषयों से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा और निर्णय किए गए।
पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होने से सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं को राज्य की सरकारी नौकरियों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। भर्ती नियमों की मंजूरी के बाद अब संबंधित विभागों में इस व्यवस्था के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ा अहम फैसला
अग्निवीर योजना के तहत सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं के लिए सेवा के बाद रोजगार के अवसर महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय से ऐसे युवाओं को राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
राज्य कैबिनेट के इस फैसले को छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी रोजगार के अवसरों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा रहा है।









